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चार किस्तों में जमा करा सकते हैं बिजली बिल, लॉकडाउन के दौरान नहीं काटा जाएगा कनेक्शन

Sun, 31 May 2020 06:07 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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बिजली का बिल (सांकेतिक तस्वीर ) - फोटो : सोशल मीडिया
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एक जून तक बिजली के बिल जमा कराने में असमर्थ रहने वाले उपभोक्ता चार मासिक किस्तों में अपने बिल जमा करा सकते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए राज्य से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भरने में कई तरह की राहत का एलान किया है।

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प्रमुख सचिव (पॉवर) की ओर से जारी पत्र में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी घरेलू और वाणिज्यक उपभोक्ता जिनके मासिक या दो माह का बिजली बिल 10 हजार रुपये तक हैं और सभी औद्योगिक उपभोकता, जिनमें स्माल पावर, मीडियम सप्लाई और लार्ज सप्लाई शामिल हैं, की देय तिथि जो कि 20 मार्च से मई माह के अंत तक थी, को बिना लेट फीस के बढ़ाकर एक जून कर दिया गया है। 


ऐसे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता जो एक जून तक बिल जमा कराने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें अधिकतम चार मासिक किस्तों में बिल जमा कराने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि इस विकल्प में किसी लेट फीस या लेट पेमेंट ब्याज की बजाए वार्षिक 10 फीसदी की दर से घटती बकाया राशि पर ब्याज लिया जाएगा। 
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यह भी फैसला किया गया है कि 15 जून तक बिल न भरने की स्थिति में किसी भी नए उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी (खपत) में संशोधन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए टाल दिया गया है। बिजली विभाग लंबित पड़े सभी नए बिजली कनेक्शन भी 15 जून तक लागू कर देगा।

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