पंजाब सरकार ने बाढ़ के कारण जलभराव वाले इलाकों, नदी-नहरों के टूटे तटबंध, तेज बहाव वाले नदी-नालों और पूलों पर रुककर सेल्फी लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस आदेश को विभिन्न जिलों में जिला मजिस्ट्रेटों की ओर से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू कर दिया है।
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आदेश का उल्लंघन करने वाले ऐसे 'सेल्फी वीरों' को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह आदेश 31 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों में जहां आम लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए यह रोमांच का अवसर बना हुआ है।
लोग अपना जीवन खतरे में डालकर बाढ़ के पानी में या तेज बहाव के किनारों पर खड़े होकर मोबाइल फोन से सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण बचाव और राहत कार्यों में भी दिक्कत आ रही है। जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है, आम लोग वहां पहुंच रहे हैं। इससे सेल्फी लेने वाले व्यक्ति की जान को भी खतरा हो जाता है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।