इसमें संबंधित पदों के ग्रेड पे के मुताबिक लिए गए यात्रा भत्ता के बिना ग्रेड पे, विशेष वेतन, सालाना वृद्धि या कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं होगा। प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित हुए नियम में नियम 2.44 (बी) के अनुसार, कोई अन्य रकम शामिल नहीं होगी, जिसे योग्य अथॉरिटी द्वारा वेतन के हिस्से के तौर पर विशेष तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया हो।
राज्य के प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग द्वारा राज्य की रोजगार योजना के अंतर्गत नई नियुक्तियों के लिए वेतन मैट्रिक्स संबंधी सलाह दी जा रही है। इसके अलावा प्रशासनिक विभागों की सीधी भर्ती, मौके के मुताबिक पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी), अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एसएसएस बोर्ड) और विभागीय कमेटी जैसी भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रक्रिया अधीन हैं।
नकदी ले जाने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियमित करने की मंजूरी
पंजाब सरकार की तरफ से निजी सुरक्षा एजेंसियां (रेगुलेशन) एक्ट, (पीएसएआरए) 2005 के अधीन नकदी ले जाने की गतिविधियों में शामिल सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियमित करते हुए राज्य में नकदी ले जाने संबंधी गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का फैसला किया गया है।
पंजाब निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकदी ले जाने संबंधी गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) रूल्ज, 2020 को मंजूरी दी। यह मंजूरी पीएसएआर एक्ट, 2005 में दी गई है जो विशेष तौर पर नकदी ले जाने में शामिल एजेंसियों की गतिविधियों को कवर नहीं करता। यह नए नियम भारत सरकार द्वारा साल 2018 में जारी इसी तरह के नियमों के मुताबिक तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य पंजाब में नकदी ले जाने में शामिल सभी एजेंसियों को पीएसएआर एक्ट, 2005 के अधीन लाकर राज्य में नकदी की सुरक्षित और सुचारु ढंग से ढुलाई की सुविधा प्रदान करना है।
नए नियमों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने से पंजाब में नकदी ले जाने में शामिल सभी एजेंसियां पीएसएआर एक्ट, 2005 के अधीन काम करेंगी। निष्कर्ष के तौर पर नकदी की ढुलाई में शामिल सभी एजेंसियों को अब स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जिन व्यक्तियों को नकदी ले जाने की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा, उन्हें पीएसएआर एक्ट 2005 और कैश ट्रांसपोर्टेशन रूल्ज, 2020 के अधीन जारी नियमों के अनुसार भर्ती, प्रमाणित और प्रशिक्षण दिया जाएगा।