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हाईकोर्ट का आदेश, दिवाली और दशहरा में सिर्फ तीन घंटे ही चला सकेंगे पटाखे

Thu, 18 Oct 2018 08:59 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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दिवाली पर पटाखे बेचने के लाइसेंस ज्यादा जारी करने को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमारा बस चले तो पटाखों पर पूरा बैन लगा दें। कोर्ट ने कहा कि पटाखे (आतिशबाजी)से अच्छा है कि जब से नोट निकालो और आग लगा दो। कम से कम इसी बहाने प्रदूषण कम होगा। 

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इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने 2016 में दिए गए लाइसेंस की संख्या के केवल 20 प्रतिशत के बराबर ही लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने विजय दशमी के दिन पटाखे चलाने के लिए शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक का समय निर्धारित किया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि गत वर्ष के आदेश इस वर्ष भी लागू होंगे। 

दिवाली और गुरुपर्व पर शाम शाम 6:30 से लेकर रात 9:30 बजे के पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी दिन पटाखे चलाने पर हाईकोर्ट ने फिर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी डीसी, एसएसपी/एसपी को सौंपी गई है। यह आदेश एनसीआर को छोड़ पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे, क्योंकि एनसीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट पिछले साल आदेश जारी कर चुका है। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि दशहरे के लिए पटाखों के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। दिवाली और गुरुपर्व के लिए ही लाइसेंस जारी होंगे वह भी 2016 में जारी लाइसेंस के 20 प्रतिशत के बराबर। नए सिरे से अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 22 अक्तूबर को पब्लिक नोटिस जारी कर आवेदन मांगेंगे और 29 अक्तूबर को ड्रा निकाला जाएगा। 

हाईकोर्ट ने गत वर्ष लिया था संज्ञान
पिछले साल दिवाली से पहले पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए जस्टिस अमित रावल ने संज्ञान लिया था। दिवाली पर यह स्तर खतरनाक हो जाने से बचाने के लिए कोर्ट ने दखल की और पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री पर लगाम लगाने की जरूरत बताई थी। 

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