पटियाला की सनौर से आप विधायक हरमीत सिंह पर आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगा है। उनके निर्वाचन को शिअद नेता व पूर्व विधायक हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरमीत सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।याचिका दाखिल करते हुए एचपीएस चंदूमाजरा ने एडवोकेट धीरज जैन के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हर उम्मीदवार को नामांकन भरते वक्त अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होती है।
नामांकन पत्र में किसी भी प्रकार से आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने की स्थिति में चयनित व्यक्ति के निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। याची ने बताया कि हरमीत सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए उस आपराधिक मामले की जानकारी दर्ज नहीं की, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत ऐसा करने की स्थिति में वह अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है।
हाईकोर्ट से अपील की गई कि सनौर विधानसभा सीट पर हरमीत के निर्वाचन को रद्द किया जाए और नए सिरे से चुनाव करवाने का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर आप नेता हरमीत सिंह को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।