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Chandigarh: 1971 युद्ध के शहीद के परिवार के प्रति उदासीनता, पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

Wed, 12 Apr 2023 12:18 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी अवधि तक शहीद के परिवार के पास यह भूमि तो मौजूद थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इसके मौजूद न होने के चलते लाभार्थी परिवार इसका वित्तीय लाभ नहीं ले सकता था। शहीद के भाई ने जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तब जाकर सरकार संवेदनशील हुई और राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहादत पाने वाले के परिवार के प्रति उदासीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। याचिका दाखिल करते हुए फतेहगढ़ साहिब निवासी सरबजीत सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उनका भाई 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गया था। इसके बाद 1974 में पंजाब सरकार ने उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए याची के पिता को तीन बीघा भूमि अलॉट की थी। भूमि अलॉट होने के बावजूद इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। 

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हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी लंबी अवधि तक शहीद के परिवार के पास यह भूमि तो मौजूद थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इसके मौजूद न होने के चलते लाभार्थी परिवार इसका वित्तीय लाभ नहीं ले सकता था। शहीद के भाई ने जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तब जाकर सरकार संवेदनशील हुई और राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया।

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