जहां तक एनुअल चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और बिल्डिंग चार्ज का मामला है तो इस पर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह यह तय करें कि लॉकडाउन के दौरान जितने समय स्कूल बंद रहे हैं इनमें से इस दौरान जिस पर खर्च हुआ है वही चार्ज वह वसूल सकते हैं। जिस सुविधा पर उनका कोई खर्च नहीं हुआ है, वह उस चार्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे
आर्थिक तंगी का सामना कर रहे निजी स्कूल डीईओ को दें जानकारी
हाईकोर्ट ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे निजी स्कूलों को भी राहत देते हुए कहा है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी देते हुए जरूरी दस्तावेज जमा करवाएं। उस पर गौर कर जिला शिक्षा अधिकारी तीन सप्ताह में निर्णय करेंगे। निजी स्कूल ऐसा तभी कर पाएंगे अगर उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है और उनके पास कोई रिजर्व फंड नहीं है
शिक्षकों को देंगे पूरा वेतन, नहीं निकाल सकते नौकरी से
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के 14 मई के आदेश को सही करार देते हुए कह दिया है कि निजी स्कूल अपने शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पूरा वेतन देंगे उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है और उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते। पहले हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को 70 प्रतिशत वेतन दिए जाने के जो आदेश दिए थे उनमें अब संशोधन कर दिया है।