अप्रवासियों में रोष
साथ ही लिखा है कि गांव की गलियों, नुक्कड़ों चौराहों और किरायेदारों का वाहन पार्क करना सख्त वर्जित है। इसके अलावा बिना किसी काम के किरायेदार बालकनी और सड़क पर खड़ा नहीं हो सकता। इस तरह के नियम बनाने से अप्रवासियों में रोष है। किरायेदारों का कहना है कि जब मकान मालिक अपने वाहन घरों के बाहर खड़े करते हैं तो वह अपने वाहन कहां खड़े करेंगे।
स्कूल की दीवार पर भी लगाया पोस्टर
लोक भलाई कमेटी ने यह पोस्टर गांव में स्थित सरकारी स्कूल की दीवार पर भी लगा दिया, ताकि गांव में घुसते ही हर व्यक्ति पोस्टर को देख सके। पोस्टर पर लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का पाल नहीं करता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कारवाई की जाएगी।
जब इस संबंध में पोस्टर पर लिखे गए गांव कमेटी के मेंबर को कॉल की गई तो उन्होंने कहा कि वह अमृतसर में हैं, इस संबंध में वह सोमवार को बात करेंगे। सेक्टर 61 चौकी प्रभारी गुरजीवन का कहना है कि गांव में बिना इजाजत के पोस्टर लगाए गए हैं, उनके संज्ञान में मामला नहीं है। अगर ऐसा है तो वह इसे चेक करवाएंगे और बनती कार्रवाई करेंगे।
पोस्टर पर लिखे यह 11 निर्देश
1. गांव में नशे पर सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। अगर कोई नशा बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2. किसी भी काश्तकार का आधार कार्ड, राशन कार्ड या या वोटर कार्ड गांव का नहीं बनाया जाएगा। अप्रवासियों द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड और मतदाता कार्ड रद्द किए जाएंगे।
3. गांव की गलियों, नुक्कड़ों और चौराहों पर किरायेदारों का वाहन पार्क करना सख्त वर्जित है
4. छोटे कपडे़ पहने लड़के-लड़कियों का हाथ पकड़कर गांव की गलियों में घूमना सख्त मना है।
5. किरायेदार का सत्यापन करना मकान मालिक की जिम्मेदारी है।
6. किरायेदार को बिना किसी काम के बालकनी और सड़कों पर खड़े रहना तथा ऊंची आवाज में गाना गाकर शोर मचाना सख्त मना है।
7. किरायेदार अपना कोईं भी वाहन गांव की सड़क पर या दुकान के सामने पार्क नहीं करेगा।
8. कोई भी काश्तकार गांव की गलियों में ठेला-खोमचा नहीं लगाएगा।
9. गांव में कोई भी व्यक्ति तेज गति से स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार नहीं चलाएगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
10. दुकानें सर्दियों में रात 10 बजे और गर्मियों में रात 11 बजे बंद हो जाएंगी।
11. गांव की गलियों में बीड़ी सिगरेट आदि पीकर थूकना सख्त मना है।