चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद प्रोफेसर बीबी गोयल को जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि प्रो. गोयल को झूठे मामले में फंसाया गया है और पुलिस ने पूछताछ में प्रताड़ित किया। साथ ही कई महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं सरकारी वकील ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि घटना के दिन आरोपी घर पर मौजूद था और उसने बचने के लिए दरवाजे की जाली तोड़कर हमलावरों के घुसने की झूठी कहानी बनाई। जांच में सामने आया कि जाली अंदर से काटी गई थी।
पुलिस के अनुसार 4 नवंबर 2021 को सीमा गोयल का शव घर से बरामद हुआ था जिसमें उनके हाथ-पांव और मुंह बंधे थे। शुरुआती जांच में ही संदेह प्रो. गोयल पर था लेकिन चार साल तक जांच ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। बाद में नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद नए सिरे से जांच हुई और सबूत मिलने पर 8 दिसंबर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।