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Chandigarh News: डीजीपी के दो, एडीजीपी रैंक के चार नए पदों की सृजन प्रक्रिया अटकी

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12 सितंबर को होने वाली हरियाणा गवर्नमेंट के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रद्द
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आईजी वाई पूरन कुमार ने चुनाव आयोग और मुख्य सचिव से की शिकायत
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कॉल के बाद बैठक रद्द
चंडीगढ़। हरियाणा में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के दो और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) के चार नए अस्थायी पदों की सृजन प्रक्रिया अटक गई। 12 सितंबर को छह पदों पर पदोन्नति देने को लेकर आयोजित हरियाणा गवर्नमेंट के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र जारी किया है। इस मामले को लेकर आईजी दूरसंचार आईपीएस वाई पूरन कुमार ने मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और चुनाव आयोग को जानकारी दी थी। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के टेलिफोनिक मैसेज के बाद बैठक रद्द कर दी जाती है। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकल अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिली थी। इस मामले को लेकर अधिकारियों से फोन कॉल पर जानकारी मांगी थी। इसके बाद बैठक को रद्द कर दिया गया।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में लिखा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हरियाणा लघु सचिवालय में 12 सितंबर की सुबह 1998 बैच के आईपीएस की आईजी से एआईजी पद पर पदोन्नति की बैठक होनी थी। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चुनाव आयोग और मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के समक्ष राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद दो एडीजीपी को डीजीपी और चार आईजीपी को एडीजीपी के पद पर पदोन्नति देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वाई पूरन कुमार ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय ने 1992 बैच के दो एडीजीपी की पदोन्नति के लिए दो डीजीपी के अस्थायी पदों के सृजन के लिए तीन सितंबर को गलत सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद 1998 बैच के चार आईजीपी की पदोन्नति के लिए एडीजीपी के चार पदों के सृजन के लिए भी सहमति दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर कुछ चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों को लाभ पहुंचाने को लेकर सहमति दी गई थी।
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