कोरोना संक्रमण की पंजाब में गिरती दर को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों में छूट देने का फैसला किया है। अब खुले मैदान में 30 प्रतिशत क्षमता के साथ सियासी दल रैलियां कर सकेंगे। आयोग ने अभी रोड शो, पैदल यात्रा पर रोक को जारी रखा है।
घर-घर प्रचार के लिए पहले से निर्धारित 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। आयोग ने जारी पाबंदियों पर नजर रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि रात 8 से सुबह 8 बजे तक चुनाव प्रचार पर बंदिश जारी रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए रैली स्थल पर कई प्रवेश द्वार के साथ ही बाहर जाने के रास्ते बनाने होंगे। राजनीतिक दलों को रैली के दौरान कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पाबंदियों में दी गई छूट की चुनाव आयोग 11 फरवरी को फिर से समीक्षा करेगा। संक्रमण की दर में कमी के बाद आयोग की ओर से जारी पाबंदियों में और छूट दी जाएगी। आठ जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर रोक लगा दी थी।
तीन बार की गई समीक्षा
15 जनवरी को पाबंदी रिव्यू हुई तो 19.46 प्रतिशत संक्रमण दर के साथ 6,883 मरीज मिले। वहीं 22 की मौत हुई। 22 और 31 जनवरी को आयोग की ओर से समीक्षा की गई। छह फरवरी को समीक्षा के बाद प्रचार में यह छूट दी गई है।