पंजाब सरकार ने लोगों पर एक और टैक्स लाद दिया है। शहरी क्षेत्रों में सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उपकर लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को दि पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड बिल 2019 को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि शहरी परिवहन परियोजनाओं के ढांचागत विकास के लिए यह किया जा रहा है।
नए अधिनियम के मुताबिक राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 पैसे का उपकर लगा दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में वाहन खरीदने वालों को अब अपने पुराने वीआईपी नंबर या पसंदीदा अंक वाले वाहन नंबर लेने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। परिवहन संबंधी सेवाओं के लिए भी अतिरिक्त सेस देना पड़ेगा।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस बिल के तहत पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जा सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे जबकि स्थानीय निकाय मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
राज्य के मुख्य सचिव के अलावा स्थानीय निकाय विभाग, वित्त विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रशासनिक सचिव, स्टेट ट्रांसपोर्ट आयुक्त और पंजाब ढांचागत विकास बोर्ड-कम-सदस्य सचिव के प्रबंध निदेशक इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के संबंध में नीतियां, कार्यक्रम और प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी।
ये लगाए उपकर
व्यक्तिगत वाहन प्लेट - नीलाम किए वाहन नंबर प्लेट की अंतिम कीमत पर 10 फीसदी अतिरिक्त उपकर लगाया जाएगा
पुराना वीआईपी नंबर बरकरार रखने पर भी 10 फीसदी अतिरिक्त उपकर लगाया जाएगा
पुराने नंबर बरकार रखने की फीस
एक अंक का वाहन नंबर जैसे 0001 - 25000 रुपये
0002-0009 तक वाहन नंबर - 10000 रुपये
0010-0099 तक वाहन नंबर - 5000 रुपये
0100-9999 तक वाहन नंबर - 2000 रुपये