पांच जनवरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री व विधानसभा को पत्र लिखकर इस बारे में कार्रवाई को कहा था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याची ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के लिए सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार मंत्री अमन अरोड़ा को अमृतसर में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो व्यक्ति अयोग्य हो चुका हो उसे इस प्रकार की जिम्मेदारी देने से लोगों के बीच सरकार के प्रति गलत संदेश जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि अमन अरोड़ा को ध्वजारोहण से रोका जाए।
सोमवार को हाईकोर्ट को बताया गया कि अमन अरोड़ा की सजा के खिलाफ अपील पर 24 जनवरी को अपीलेट कोर्ट सुनवाई करेगी। ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई 25 जनवरी को तय की है ताकि निचली अदालत के आदेश के अनुरूप आगे निर्णय लिया जा सके। यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगी तो वह अयोग्य करार दिए जा सकते हैं।