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Punjab: अब तीन फुट तक मिट्टी की खोदाई की अनुमति व्हाट्सएप पर मिलेगी, मान सरकार ने प्रक्रिया को बनाया आसान

Mon, 31 Oct 2022 09:01 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

मंत्री बैंस ने बताया कि सूचना पूरी और सही होने की सूरत में नोडल अफसर आवेदनकर्ता को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज से जारी करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई गलत तथ्य देकर खोदाई की मंजूरी लेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
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व्हाट्सएप - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब सरकार ने मिट्टी की खोदाई संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। मान सरकार के इस फैसले से पंजाब राज्य में अब दो एकड़ तक के क्षेत्रफल से तीन फुट तक मिट्टी की खोदाई की मंजूरी अब व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। यह जानकारी पंजाब सरकार के खनन और भूमि-विज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को दी।

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हरजोत बैंस ने बताया कि उनके ध्यान में आया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य में सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग पॉलिसी-2021 के अंतर्गत दो एकड़ तक के क्षेत्र में तीन फुट तक हाथों से मिट्टी निकालने की मंजूरी दी थी। इस कारण लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और दफ्तरी चक्कर भी लगाने पड़ते थे। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति मशीन का इस्तेमाल करता तो उसके खिलाफ खनन का केस दर्ज हो जाता था।
 
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। अब दो एकड़ तक के क्षेत्रफल में तीन फुट तक मिट्टी की खोदाई की अनुमति व्हाट्सएप पर देने का आदेश जारी किया है। अगर किसी को दो एकड़ तक के क्षेत्रफल में तीन फुट तक मिट्टी की खोदाई की मंजूरी लेनी है तो वह विभाग को व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है।
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आवेदक को अपना नाम/पिता का नाम, गांव का नाम, गांव के सरपंच का नाम, तहसील/जिले का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जिस जगह की खोदाई की जानी है, उसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नंबर हदबस्त व्हाट्सएप नंबर 99140-09095 पर भेजना होगा।

बैंस ने बताया कि सूचना पूरी और सही होने की सूरत में नोडल अफसर आवेदनकर्ता को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज से जारी करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई गलत तथ्य देकर खोदाई की मंजूरी लेगा और विभागीय जांच के दौरान अधिक खोदाई करने का मामला सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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