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पैसेंजर का बैग गायब, एयर इंडिया पर लगाया जुर्माना

Thu, 12 Nov 2015 11:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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एयर इंडिया के विमान से बैग गायब होने पर उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को बैग गुम होने की कीमत नौ हजार रुपये वापस करे। साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 केअध्यक्ष राजन देवान, सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता दीपक बंसल निवासी सेक्टर-7 चंडीगढ़ ने सेक्टर-34 ए स्थित एयर इंडिया और नई दिल्ली स्थित एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

दीपक बंसल ने शिकायत में कहा कि वह उनकी पत्नी और बेटा  24 दिसंबर 2014 को एयर इंडिया की फ्लाइट से नई दिल्ली से मुंबई गए और इसके बाद उसी कंपनी की फ्लाइट से राजकोट गए। उसके बाद टैक्सी से राजकोट से सोमनाथ और द्वारका जी गए।
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उसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट से जाम नगर से मुंबई और मुंबई से नई दिल्ली वापस लौटे । जब वे 30 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली पहुंचे तो उनके केवल एक ही ट्रॉली बैग मिला।

दूसरा बैग गायब था। इसकी शिकायत नई दिल्ली में एयर इंडिया से की। बैग के इंजतार में दूसरी फ्लाइट का इंतजार किया। लेकिन दूसरी फ्लाइट में भी बैग नहीं मिला। इसके कारण उनकी चंडीगढ़ के लिए वोल्वो बस छूट गई।

इसकी बुकिंग उन्होंने पहले से करवा रखा था। एयर इंडिया ने उनसे कहा कि उनका लगेज उनके रेजिडेंस पर पहुंच जाएगा। शिकायतकर्ता के अनुसार बैग में करीब 38 हजार पांच सौ रुपये के सामान थे।

शिकायतकर्ता ने अपने बैग के आने का कई दिन इंजतार किया। लेकिन नहीं पहुंचा। इस संबंध में एयर इंडिया को कई बार रिमाइंडर भी दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरेपक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता का बैग ट्रेस नहीं हो पाया।
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