कोरोना महामारी के चलते करीब 55 दिनों से बंद पड़े सेवा केंद्रों में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ लोग मंगलवार से उठा पाएंगे। डीसी गिरीश दियालन ने सेवा केंद्रों को तुरंत प्रभाव से शुरू करने के आदेश दिए हैं। सेवा केंद्र सुबह नौ से शाम पांच बजे तक काम करेंगे। केंद्रों पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे।
जिले में कुल सात सेवा केंद्र हैं। इनमें डीसी ऑफिस मोहाली, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर फेज-3बी1 मोहाली, एसडीएम ऑफिस खरड़, सन्नी एनक्लेव, लालडू, स्पोटर्स कांप्लेक्स लोहगढ़ और माजरी शामिल हैं। इसके अलावा कोवा dgrpg.punjab.giv.in पर भी लॉग इन कर मुलाकात का समय हासिल किया जा सकता है।
सेवा केंद्रों की तरफ से पहले चरण में सूचीबद्ध सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके अलावा सेवा केंद्र में सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। टाइप एक के सेवा केंद्र में पांच ऑपरेटर होंगे। इसके साथ ही टाइप दो में तीन व टाइप तीन सेवा केंद्र में दो ऑपरेटर सेवाएं देंगे।
सोमवार को डीसी गिरीश दियालन ने नई गाइडलाइन की जारी की हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में अब सारी दुकानें खुलेंगी। जबकि शहरी क्षेत्र में ऑड-ईवन फार्मूला लागू रहेगा। कोशिश यही है कि एक दिन कम से कम 50 फीसदी दुकानें खुली रहें। वहीं, दुकानें सुबह सात से शाम छह बजे तक खुलेंगी। रेस्तरां और भोजनालय भी खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी ही होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रबंधन और ग्राहक दोनों जिम्मेदार होंगे।
राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए एसओपी के तहत सैलून, स्पा आदि जैसी सेवाएं देने वाली दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। बिजली, प्लंबर, आईटी मरम्मत जैसे काम करने वालों को काम करने की अनुमति दी गई है। जबकि आवश्यक सामान जैसे भोजन, किराना, दूध, दवाई, रेस्तरां/ भोजनालयों, ऑटोमोबाइल और शराब के ठेकों को रोटेशन से राहत दी गई है।
बाकी नियम व शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। इंडस्ट्री व अन्य सेक्टरों को पहले की तरह राहत दी गई है। इसके अलावा लोग अब आसानी से आ जा सकते हैं। हालांकि स्कूटर पर एक व्यक्ति व चार पहिया वाहन में ड्राइवर समेत तीन लोग आ जा सकते हैं। सबको मास्क पहनना जरूरी किया गया है।
बुजुर्गों और बच्चों पर ध्यान
जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों पर ध्यान दिया है। प्रशासन ने तय किया है कि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, मरीज, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहेंगे। उन्हें कहीं पर आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थान, ऑडिटोरियम व अन्य चीजें बंद रहेंगी।