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सेवानिवृत्त कर्मचारी से ठगी करने वाली महिला को डेढ़ साल की सजा

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चंडीगढ़। सेवानिवृत्त कर्मचारी से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 2.28 लाख रुपये ठगने के मामले में दोषी अलीशा उर्फ सोफिया को जिला अदालत ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दोषी महिला के साथ नाइजीरियन स्टेनली भी शामिल था। जमानत मिल जाने पर फरार चल रहे आरोपी स्टेनली को अदालत ने भगौड़ा करार दे दिया है।
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2016 में दिल्ली से किया था सोफिया को गिरफ्तार
सीबीआई ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच शुरू कर दी थी। जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई थी उन्हें खंगाला गया। जांच के दौरान सीबीआई को उन एटीएम की सीसीटीवी फुटेज मिली जिनसे पैसे निकले गये थे। फुटेज में सोफिया अपने साथी स्टेनली के साथ नजर आई। सीबीआई ने जानकारी के आधार पर दिसंबर 2016 को दिल्ली मे एक घर पर रेड मार कर दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था।
क्या था मामला
सीबीआई ने सेवानिवृत्त कर्मचारी कुलदीप सिंह वालिया की शिकायत पर अक्तूबर 2016 को नाइजीरियन स्टेनली और अलीशा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वालिया ने शिकायत में बताया था कि उसे सोफिया नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा जिसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। सोफिया ने खुद को यूके का निवासी बताया। उसने एक दिन वालिया को कहा कि वह उससे मिलने भारत आ रही है। इसके बाद दोबारा वालिया का फोन आया और इस दौरान एक अन्य से बताया कि वह कस्टम ऑफिसर बोल रहा है। सोफिया के सामान के लिए उसे 38,200 रुपये कस्टम शुल्क भरनी होगी। वालिया ने यह रकम बताए गए अकाउंट में जमा करवा दी। इसके बाद उस ऑफिसर के कहने पर 1 लाख 89 हजार 999 रुपए की रकम भी जमा करवा दी। इसके बाद सोफिया से कोई संपर्क न होने पर वालिया को शक हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई को मामले की सूचना दी।
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