चंडीगढ़। जिला अदालत में बार एसोसिएशन के चुनाव 17 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इस बार जिला अदालत में न होर्डिंग लगेेंगे और न ही लंच का प्रोग्राम होगा। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ इलेक्शन कमेटी डीबीए चमन लाल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशा को देखते हुए उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए। हालांकि पिछली बार इस समय कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे थे, लेकिन एहतियातन वे और उनकी टीम इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि कोविड के नियमों की उल्लंघना न हो। उनकी टीम में उनके अलावा चार एआरओ कर्म सिंह, पीआईपी सिंह, रणजीत धीमान और सुनील कुमार शामिल हैं।
एआरओ रह चुके चमन लाल का कहना है कि इलेक्शन कमेटी डीबीए के निर्देश के अनुसार इस बार जिला अदालत में न होर्डिंग लगेगी न लंच का प्रोग्राम होगा। उनके 38 साल के अनुुुभव में ऐसा पहली बार हो रहा है। होर्डिंग और लंच के प्रोग्राम न होने के कारण काफी फंड बच जाएगा। एआईबीई (ऑल इंडिया बार एग्जाम) पास ही वोट देने के योग्य हैं। इस समय ऐसे 1700 वोटर हैं। बाकी 9 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि इनमें से कितने वोटर अपने मतदान का इस्तेमाल कर पाएंगे। एआईबीई (ऑल इंडिया बार एग्जाम) पास को ही प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है।