चंडीगढ़। कारोबारियों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अंग्रेजी के साथ हिंदी व पंजाबी में भी देनी होगी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किए हैं। शहर में इस आदेश की पालना नहीं हो रही है, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पूर्व सदस्य व वकील अजय जग्गा ने गृह सचिव और फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण गुप्ता को पत्र लिखकर आदेश को अनिवार्य करने की मांग की है।
खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की समय सीमा प्रदर्शित करना एक अक्तूबर से ही अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर दुकानदार अंग्रेजी में ही इसकी जानकारी दे रहे थे, इससे कई ग्राहकों को इस बारे में पता नहीं लग पाता है। अब इस जानकारी को स्थानीय भाषा में भी देने के आदेश जारी किए गए हैं। अजय जग्गा ने गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि नए आदेश को चंडीगढ़ में लागू करना चाहिए, ताकि जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए। गौरतलब है कि नियमों के तहत दूध से बनी मिठाइयों के उपयोग की अवधि अधिकतम एक से दो दिन होगी। मिठाई के उपयोग की अवधि अधिकतम दो दिन, पेड़ा, बर्फी व अन्य दुग्ध उत्पादों की अवधि अधिकतम चार दिन निर्धारित की गई है, जबकि अनाज एवं दालों से बनी मिठाइयों के उपयोग की अवधि 7 से 30 दिन हो सकती है।