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बिजली कनेक्शन चाहिए, पढ़ें नया फरमान

Mon, 05 Jan 2015 05:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पानीपत(हरियाणा)
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बिजली निगम ने भी कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड को जरूरी बना दिया है। निगम का कंप्यूटर बिना आधार कार्ड के नए कनेक्शन को मंजूरी नहीं देगा। बिजली निगम का मानना है कि इस कदम से बिजली के डिफाल्टरों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। बिजली निगम ने कंप्यूटर को भी इसी अनुसार अपडेट करना शुरू कर दिया है।
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बिजली निगम ने डिफाल्टिंग केस को कम करने और कनेक्शन वितरण में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। कनेक्शन के आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से एक बार आधार कार्ड जुड़ने के बाद निगम के पास उपभोक्ता का पूरा विवरण स्टोर हो जाएगा।

ऐसे में यदि कोई उपभोक्ता अपने निवास स्थान या बिजनेस या फैक्टरी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर निगम का बकाया हजम करने की कोशिश करेगा को तो वह सदा के लिए निगम के रिकॉर्ड में डिफाल्टर हो जाएगा।
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यदि वह उपभोक्ता किसी दूसरे जिले या तहसील में कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा तो निगम के साइट पर आधार नंबर डालते ही उसका पुराना लेखा-जोखा सामने आ जाएगा। ऐसे में निगम उससे पहले बकाया की रिकवरी करेगा और फिर नया कनेक्शन जारी करेगा।
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राशन कार्ड पर मिलता था कनेक्शन

निगम ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए आवेदन फार्म पर ही आठ नंबर कॉलम आधार कार्ड के लिए अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद नौ नंबर कॉलम में राशन कार्ड, वोटर कार्ड और रिहायशी प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की मांग की है।

अब तक उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड व एक शपथ पत्र जमा कराना होता था। इससे कई बार दूसरे राज्यों से आए लोग फर्जी कागजात पर कनेक्शन लेने में कामयाब हो जाते थे। इसका खामियाजा फिर निगम को भुगतना पड़ता है। लेकिन आधार नंबर जुड़ने के बाद इस प्रकार मामलों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को पैन कार्ड और वोटर कार्ड आदि जमा करवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

पुराने उपभोक्ताओं से भी लेगा आधार नंबर
बिजली निगम ने पुराने उपभोक्ताओं के लिए भी आधार नंबर जमा कराना अनिवार्य है। अब कनेक्शन का लोड बढ़ाने या कम करवाने के लिए भी उपभोक्ता को आधार कार्ड की प्रति लगानी होगी। निगम ने अप्रैल 2015 से पहले सभी उपभोक्ताओं से आधार कार्ड जमा करवाने का लक्ष्य रखा है।

सतीश गोयत एसडीओ मॉडल टाउन ने बताया कि निगम ने नए और पुराने कनेक्शनों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर से निगम के पास उपभोक्ता पूरा विवरण निगम क पास स्टोर हो जाएगा। ऐसे में कनेक्शन में फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।
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