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Chandigarh: 150 मंदिर, मस्जिद-गुरुद्वारा और चर्च को नोटिस, हटाने के लिए प्रशासन-निगम तैयार कर रहा कार्ययोजना

Fri, 21 Jun 2024 01:08 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पूरे चंडीगढ़ में करीब 150 से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें चार हफ्ते का समय दिया गया है। चार हफ्ते में इन्हें नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन और निगम कार्रवाई करेगा।
 
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मनीमाजरा में तोड़ा गया मंदिर - फोटो : फाइल
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विस्तार
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चंडीगढ़ यूटी प्रशासन और नगर निगम ने अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। इससे पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। 

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गुरुवार को मनीमाजरा में पहली कार्रवाई की गई। इसके अलावा शहर भर में करीब 150 से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें चार हफ्ते का समय दिया गया है। चार हफ्ते में इन्हें नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन और निगम कार्रवाई करेगा।

नगर निगम की जमीन पर करीब 106 और बाकी अनधिकृत धार्मिक स्थल प्रशासन की जमीन पर बने हैं। शहर के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने वीरवार को सिविल अपील संख्या-8519/2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की, जिसका शीर्षक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एंड अन्य है। इसकी निगरानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सीडब्ल्यूपी संख्या-17976/2018 में की जा रही है। इसका शीर्षक कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एंड अन्य है। यह केस सार्वजनिक व सरकारी भूमि पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के संबंध में है। 
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डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम, इंजीनियरिंग विभाग, भूमि अधिग्रहण कार्यालय, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, एसडीएम और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में 100 से अधिक अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें ऐसे अवैध धार्मिक संरचनाओं के प्रबंधकों/कब्जाधारियों को चार सप्ताह के भीतर अवैध संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर चंडीगढ़ प्रशासन अपने खर्च पर अनधिकृत संरचनाओं को तोड़ देगा।
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अनधिकृत निर्माणों को गिराने से पहले पानी-बिजली काटने के निर्देश
बैठक में डीसी ने सभी विभागों को अनधिकृत धार्मिक ढांचों को गिराने के लिए छह महीने की कार्ययोजना तैयार करने और अगले दो हफ्ते के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि इन अनधिकृत निर्माणों को गिराने की कार्रवाई की जा सके। एसडीएम और एसडीपीओ को भी विभागों द्वारा विध्वंस की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करने के लिए कहा गया। इंजीनियरिंग विभाग और नगर निगम को ध्वस्तीकरण कार्यक्रम के अनुसार ऐसे अनधिकृत ढांचों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के लिए कहा गया। डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर पूरी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया की जा रही है, जिसकी नियमित निगरानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को है।

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