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CCTV कैमरे नहीं चले, कंपनी सेवा में कोताही की दोषी करार

Sat, 13 Feb 2016 12:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे नहीं चलने पर उपभोक्ता फोरम ने अबरोल इंटरप्राइजेज को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने अबरोल इंटरप्राइजेज को निर्देश दिया है कि वह सीसीटीमी कैमरे की कीमत 21 हजार नौ सौ 38 रुपये वापस करने के अलावा 10 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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आदेश की प्रति मिलने के एक महीना के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। दूसरे पक्ष की ओर से अपना पक्ष न रखने पर उपभोक्ता फोरम ने एक्सपार्टी (एकतरफा) करार दिया है। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ की प्रजाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर और सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है।

मेसर्स बाबा गारमेंट्स एनएसी मनीमाजरा ने सेक्टर-45 बी स्थित मेसर्स अबरोल इंटरप्राइजेज के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने 20 दिसंबर 2014 को अपनी दुकान में लगाने के लिए पांच सीसीटीवी कैमरे और उसकी एसेसरीज 21 हजार नौ सौ 38 रुपये में खरीदे।
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शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फारेम को बताया कि खरीदने के दिन से ही कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इस संबंध में दूसरे पक्ष को सूचित किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने 25 मई 2015 को लीगल नोटिस भी दूसरे पक्ष को भेजा।
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