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गोवा का टूर नहीं कराया, फीस के साथ हर्जाना देने के आदेश

Wed, 30 Mar 2016 08:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
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शहर की एक ट्रेवल एजेंसी द्वारा गोवा में 7 दिनों तक शिकायतकर्ता और उसकी फेमिली को टूर न करवाने पर डिस्ट्रिक्ट कंजयूमर फोरम ने इसे मेंबरशिप के नियमों की पालना न करना पाया है।
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इस पर फोरम ने ट्रेवल एजेंसी को शिकायतकर्ता के 29,850 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। यह पैसे शिकायतकर्ता ने एजेंसी की मेंबरशिप के तौर पर जमा करवाए थे। साथ ही शिकायतकर्ता को हर्जाने के तौर पर 10 हजार रुपये देने का एजेंसी को आदेश दिया है। इसके अलावा 10 हजार रुपये अदालती खर्च के तौर पर भी चुकाने को कहा है।

मोहाली निवासी बरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ सेक्टर-8सी स्थित जुकासो रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर सेवा में कोताही बरतने के मामले में वाद दायर किया था। उन्होंने एजेंसी के एमडी को इसमें पार्टी बनाया था। फोरम ने फैसले में कहा कि एजेंसी ने न तो मेंबरशिप रद्द की और न ही शिकायतकर्ता की फीस लौटाई।
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ऐसे में एजेंसी को सेवा में कोताही बरतने और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों का दोषी पाया जाता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसे 20 सितंबर 2013 को एजेंसी की मेंबरशिप लेने पर एक एचसीएल टैबलेट और गोवा में फेमिली के साथ 6 रात 7 दिन का टूअर देने का वायदा किया था।

इस पर उन्हें मेंबरशिप कार्ड और कवरिंग लेटर भी दिया गया था। सिंह के अनुसार वह अपनी शादी की सालगिरह (18 नवंबर) परिवार के साथ गोवा में मनाना चाहते थे। उन्होंने एजेंसी को 16 से 20 नवंबर तक गोवा में होटल बुक करने को कहा।

सिंह के मुताबिक एजेंसी बुकिंग को लेट करती रही। बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी मेंबरशिप अक्तूबर 2013 में शुरू होनी है। किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से वह दिसंबर 2013 से पहले टूअर की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे में शिकायतकर्ता ने मेंबरशिप रद्द करवाने और फीस वापस मांगी थी।
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