पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार के चुनाव में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र भरने के लिए मनमाने ढंग से फीस वसूले जाने के फैसले को याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिका पर जस्टिस परमजीत सिंह ने बार काउंसिल ऑल इंडिया, पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। याची परमजीत सिंह गोराया ने आरोप लगाया है कि एसोसिएशन के जनरल हाउस में तय किया गया था कि नामांकन पत्र भरने के लिए 10 हजार रुपये नामांकन फीस ली जाएगी।
बावजूद इसके पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव कमेटी नामांकन पत्र भरने वाले वकीलों से 50 हजार रुपये वसूल रही है। उल्लेखनीय है कि बार का चुनाव 12 मई को होना है।