पुलिस उपायुक्त पचंकूला की ओर से नए साल पर धारा-144 लागू करने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शराब सर्व नहीं की जाएगी। नए वर्ष के मौके पर जान-माल की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज सभी रेस्तरां, ढाबा, डिस्कोथेक, क्लबों में 29 दिसंबर से आठ जनवरी, 2018 एक बजे तक शराब की बिक्री, सर्व करने पर पूर्ण पाबंदी होगी।
डीसीपी की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पंचकूला के सभी रेस्तरां, ढाबा, डिस्कोथेक, क्लबों पर शराब बेचने या इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी होगी। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।