चंडीगढ़। फैक्टरी और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को शुक्रवार को मतदान के लिए छोटी अवधि की छुट्टी नहीं पूरे दिन के वेतन के साथ दिनभर की छुट्टी देनी होगी। यूटी प्रशासन ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए वीरवार को नया आदेश जारी किया है, ताकि सभी कर्मचारी चुनाव में मतदान कर सकें।
वार्ड-1 से लेकर 35 तक के एरिया में पड़ते सभी व्यावसायिक संस्थानों, फैक्टरी और दुकानों के मालिकों को इन आदेशों की पालना करने के लिए कहा गया है। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की ओर से फैक्टरी एक्ट 1948 के सेक्शन 65 और पंजाब शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट-1958 के सेक्शन 10 के सब सेक्शन एक तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले गृह सचिव नितिन यादव ने विनिमय साध्य विलेख अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 के सेक्शन 25 के तहत सभी सरकारी दफ्तर, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक परक्राम्य और दैनिक भोगी कर्मचारियों को 24 दिसंबर को छुट्टी के आदेश जारी किए हैं।
केंद्र सरकार के कर्मियों की छुट्टी नहीं, कैसे करेंगे मतदान
यूटी प्रशासन ने भले मतदान के लिए छुट्टी का एलान कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी गई है। इससे वो सभी असमंजस में हैं कि क्या करें। हालांकि कुछ कर्मचारियों का कहना है कि वह कुछ समय की छुट्टी लेकर मतदान करने जरूर जाएंगे। दूसरी तरफ, प्रशासन ने भले फैक्ट्रियों और दुकानों के कर्मियों के वेतन सहित छुट्टी देने की घोषणा की है, लेकिन बहुत सी कंपनियों में कर्मचारियों को छुट्टी लेने की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में अगर बहुत से लोग छुट्टी न मिलने की वजह से मतदान नहीं कर पाए तो मतदान प्रतिशत में भी कमी आएगी।