सीएलयू के लिए पैसे लेने की कथित सीडी के मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
फौजी ने सीडी पर सवाल उठाए थे, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीडी की जांच हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक लैब से कराने का निर्देश दिया है।
फौजी ने सीडी पर सवाल उठाते हुए अदालत से असली सीडी पेश करने की मांग की थी। फौजी ने हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा था कि सीडी से छेड़छाड़ हुई है और सीएफएसएल रिपोर्ट भी अधूरी है। ऐसे में असल सीडी ही कारगर साबित हो सकती है, लिहाजा असल सीडी पेश की जानी चाहिए।
इनेलो ने लोकायुक्त के पास एक सीडी पेश करके आरोप लगाया था कि फौजी ने सीएलयू दिलाने के लिए पैसे लिए हैं और इसकी वीडियोग्राफी भी हुई, जो सीडी में मौजूद है।
इस पर लोकायुक्त ने फौजी के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश सरकार से की थी और फौजी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया था। अब फौजी पर कार्रवाई पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लग गई है।