चंडीगढ़। शहर के स्कूलों और शिक्षा विभाग के दफ्तरों में बिना वैक्सीन के प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो उसे प्रवेश के लिए 72 घंटे के अंदर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को शुक्रवार को नोटिस जारी कर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रभजोत कौर की ओर से जारी पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारियों, दैनिक वेतनभोगी, अनुबंध कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य है। अगर किसी को पहली डोज नहीं लगी है तो उसे दफ्तर में प्रवेश से पहले 72 घंटे की कोरोना की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर कोई नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रमुख और दफ्तर के अधिकारी कर्मचारियों की सूची बनाएंगे, जिसने अभी तक कोरोना की पहली डोज नहीं ली है। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की नियमित जांच होगी।