चंडीगढ़ में अब रोजाना रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। डीसी मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया गया है। इस दौरान शहर में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की मंजूरी होगी। रात्रि कर्फ्यू के दौरान कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मियों, यूनिफॉर्म में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के जवान, स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी और मीडियाकर्मी को इजाजत रहेगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
चंडीगढ़ के सभी शिक्षण संस्थान 18 तक बंद रहेंगे
भले ही शहर के कुछ क्षेत्रों को खोल दिया गया हो लेकिन सभी शिक्षण संस्थान 18 जून तक बंद रहेंगे। यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया है। कॉलेजों में 50 फीसदी कर्मचारी काम करते रहेंगे। शिक्षक घर से काम कर सकते हैं। यदि प्राचार्य को बुलाना हुआ तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को आना होगा। सभी कोचिंग सेंटर भी 18 जून तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन कोचिंग जारी रहेगी।