राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम बुधवार को मोगा के बाघापुराना के गांव कोठे गुरुपूरा पहुंची। टीम ने आतंकी लखबीर सिंह रोडे की 43 कनाल 3 मरले जमीन का चौथा हिस्सा सील किया। लखबीर रोडे पर दिल्ली में केस दर्ज है। आतंकी लखबीर सिंह रोडे जरनैल सिंह भिंडरावाले का सगा भतीजा है।
एनआईए ने बुधवार को कहा कि पंजाब में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ रोडे की जमीन जब्त करने का आदेश दिया है।
मोहली की विशेष अदालत ने पंजाब के मोगा जिले के कोठे गुरुपुरा (रोडे) गांव में स्थित उस जमीन को जब्त करने का आदेश दिया, जो पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठनों इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सरगना लखबीर सिंह के स्वामित्व में थी।
इस केस में आया अदालत का आदेश
अदालत का आदेश एक अक्टूबर 2021 के मामले (आरसी-24/2021/एनआईए/डीएलआई) में आया है। यह केस विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 और 6, धारा 16, 17, गैरकानूनी गतिविधियां (पी) अधिनियम 1967 की धारा 18, 188, 20, 38 और 39, एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21बी, 27ए, 29 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी समेत कई आरोपों से संबंधित है।
जलालाबाद धमाके में जुड़ा मामला
सबसे पहले 16 सितंबर 2021 को पंजाब के जलालाबाद पुलिस थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए ने की। एनआईए के मुताबिक इस मामले में एक टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया था। 15 सितंबर 2021 की शाम लगभग 7:57 बजे फाजिल्का के जलालाबाद शहर में पंजाब नेशनल बैंक के बास एक बाइक में धमाका हुआ था। जांच में पता चला की लखबीर सिंह रोडे ने इस धमाके में अहम भूमिका निभाई थी। उसने ही हथियार, गोला-बारूद समेत टिफिन बम भेजे थे। भीड़भाड़ वाली जगहों पर धमाके पर पंजाब के लोगों में भय पैदा करना था।