दिवाली में केवल 7 दिन बाकी हैं। पटाखा विक्रेताओं को प्रशासन की ओर से अब तक लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। सुप्रीमकोर्ट के फैसले को देखते हुए यूटी प्रशासन ने भी सख्ती कर दी है। प्रशासन इस बार पटाखा विक्रेताओं को नया लाइसेंस जारी नहीं करेगा।
दूसरी ओर इस बार दुकानों के आगे पटाखों के स्टाल्स न लगाए जाने को लेकर प्रशासन अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। प्रशासन के इस फैसले ने पटाखा विक्रेताओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनका लाखों का नुकसान होगा।
डीसी दफ्तर के पास व्यापारियों का धरना
बुधवार देर शाम डीसी आफिस के बाहर क्रैकर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अब तक लाइसेंस न दिए जाने और पटाखों की स्टाल्स लगाने के लिए साइट्स न निधार्रित किए जाने को लेकर धरना दिया। क्रैकर्स एसोसिएशन ने कहा कि वीरवार सुबह 10 बजे डीसी आफिस का घेराव किया जाएगा। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। अब तक प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के न ही लाइसेंस रिन्यू किए हैं और न ही नए लाइसेंस बनाकर दिए हैं। इस बार प्रशासन ने दुकानों के आगे पटाखों के स्टाल्स तक लगाने पर रोक लगा दी है।
360 पटाखा विक्रेताओं ने लाइसेंस के लिए आवेदन
- फोटो : File Photo
360 पटाखा विक्रेताओं ने लाइसेंस के लिए आवेदन
इस बार 360 पटाखा विक्रेताओं ने लाइसेंस के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 80 के करीब विक्रेताओं ने न्यू लाइसेंस केलिए आवेदन किए हैं। जबकि 280 पटाखा विक्रेताओं ने लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन किए हैं। दिवाली में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।
इन 8 जगहों पर लगेंगे पटाखों के स्टाल्स
पटाखों के स्टाल्स लगाने के लिए शहर में 8 जगह निर्धारित की गई हैं। इनमें मनीमाजरा स्थित गोबिंदपुरा पार्क, उप्प्ल हाउसिंग सोसाइटी के सामने ग्राउंड में, सेक्टर-24 स्थित गुजरात भवन के सामने, सेक्टर-17 शिवालिक व्यू होटल के साथ खाली जगह में, सेक्टर-49 में रयान इंटरनेशनल स्कूल के साथ ग्राउंड में और सेक्टर-38 वेस्ट गवर्नमेंट स्कूल के सामने खाली जगह पर और रामदरबार में स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है।
चाइनिज पटाखे बेचने पर 5 हजार रुपये तक चालान
दिवाली पर अगर कोई भी दुकानदार चाइनिज पटाखे बेचते पाया गया। उसके खिलाफ चालान किया जाएगा। चाइनिज पटाखे बेचने पर 500 से 5 हजार रुपये तक चालान किए जाएंगे। इसके अलावा बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बगैर लाइसेंस पटाखों की दुकान लगाने पर भी 5 हजार रुपये तक का चालान होगा।