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Chandigarh News: शिक्षाओं के प्रसार के नाम पर नेहरू सिद्धांत केंद्र कर रहा दुकानदारी, नगर निगम को नोटिस

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-शिक्षण संस्थान स्थापित कर लोगों के हित के स्थान पर कमर्शियल उपयोग का ट्रस्ट पर आरोप
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-लुधियाना की फिरोज गांधी मार्केट के पास ट्रस्ट को दी गई थी 4927.33 गज जमीन
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लुधियाना की फिरोज गांधी मार्केट के निकट नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट को दी गई 4927.33 गज जमीन का प्रयोग नेहरू की शिक्षाओं के प्रसार के स्थान पर दुकानों के लिए जमीन देकर कॉमर्शियल इस्तेमाल के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ट्रेडर्स एंड प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट जयवीर सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया है कि नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट को 4927 गज भूमि 27 रुपए प्रति गज के हिसाब से 1983 में दी गई थी। ट्रस्ट ने बताया था कि वे जन कल्याण के लिए तथा नेहरू की शिक्षाओं के प्रसार के साथ ही सांस्कृतिक कार्यों के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे-धीरे इस भूमि पर शिक्षण संस्थानों की जगह दुकानें बनने लगी और बैंक स्थापित हो गए। यह सब बिलकुल अवैध तरीके से हो रहा है और ट्रस्टी इससे अपनी जेब भर रहे हैं। याची ने कहा कि सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ट्रस्ट से जुड़े लोग इतने प्रभावशाली हैं कि नियमों का उल्लंघन भी नजरअंदाज किया जा रहा है और न तो अलॉटमेंट को कैंसल किया गया और न ही प्रॉपर्टी को रिज्यूम किया गया।
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याची ने कहा कि जिस प्रकार नेहरू शिक्षाओं के प्रसार और जन कल्याण के नाम पर जमीन ली गई उसका उस प्रकार उपयोग नहीं किया गया। जन कल्याण के नाम पर दुकानदारी की जा रही है। ऐसे में भूमि की अलॉटमेंट को रद्द किए जाने की अपील की गई। याचिका पर हाईकोर्ट ने लुधियाना नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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