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चंडीगढ़वासियों को झटका: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच रद्द, कई केसों की थी सुनवाई

Thu, 13 Feb 2020 12:39 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
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कंज्यूमर कोर्ट
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चंडीगढ़ सेक्टर-19 स्थित चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 17 से 28 फरवरी तक लगने वाली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की सर्किट बेंच को रद्द कर दिया गया है। यह जानकारी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के ज्वाइंट रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिल्ली एस. हनुमंथा राव ने शहर के एडवाइजर मनोज परिदा को लिखे एक पत्र में दी है।
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उन्होंने सर्किट बेंच के रद्द होने के पीछे अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला दिया है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सेक्रेटरी आरएस रावत ने बताया कि उनके पास एनसीडीआरसी के ज्वाइंट रजिस्ट्रार की तरफ से पत्र आया है और उसमें सर्किट बेंच के रद्द होने की जानकारी दी गई है। यह बेंच17 से 28 फरवरी तक चंडीगढ़ के सेक्टर-19 स्थित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में आयोजित होनी थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी।

उपभोक्ता मामलों के वकील पंकज चांदगोठिया ने बताया कि इस 10 दिवसीय सर्किट बेंच में कई महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई होनी थी। ज्यादातर मामले पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए थे। इन मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित लोगों को नई दिल्ली जाना पड़ता था। लोगों को कहीं न जाना पड़े, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ में सर्किट बेंच का आयोजन करता है। इसमें उनके केसों की उन्हीं के शहर में सुनवाई की जाती है।
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लोगों के पास पहुंचे उनके केस की सुनवाई के नोटिस

जिन लोगों के केसों की सर्किट बेंच में सुनवाई तय की गई थी, उन्हें सुनवाई में पहुंचने के लिए नोटिस पहुंच गए हैं। उधर, सर्किट बेंच रद्द कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के वकील पंकज चांदगोठिया ने बताया कि सर्किट बेंच 17 फरवरी से लगनी थी और कुछ दिन पहले रद्द कर दी गई है, इसलिए लोगों को सुनवाई में पहुंचने के लिए नोटिस पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग वकीलों के माध्यम से लोगों के पास जानकारी पहुंचाने में लगा है ताकि लोगों को 17 से 28 फरवरी के बीच परेशान न होना पड़े।

लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है सर्किट बेंच
विभिन्न स्थानों पर सर्किट बेंच की बैठक आयोजित करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं के द्वार पर त्वरित न्याय देना है ताकि उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली की यात्रा न करनी पड़े। यह लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 सी के तहत सर्किट बेंच रखने के लिए चंडीगढ़ सहित कई स्थानों को अधिसूचित किया है। इससे पहले, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोचीन, अहमदाबाद, भोपाल, शिमला कोलकाता और नागपुर में सर्किट बेंच की बैठक हो चुकी हैं।
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