भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की चंडीगढ़ में होने वाली रैली के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है।
चंडीगढ़ निवासी मनदीप कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रैली स्थल को स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया कि ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए इस रैली को सेक्टर 25 में शिफ्ट कर देना चाहिए।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आपत्ति दर्ज कर दी है। लिहाजा यह मामला टेकन अप नहीं हो पाया।