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हनी सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें, पंजाब के डीजीपी ने एसएसपी को दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sun, 07 Jul 2019 04:07 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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गायक हनी सिंह - फोटो : फाइल
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रैप गायक योयो हनी सिंह के खिलाफ गीतों में अश्लीलता परोसने के आरोप में जल्द ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी द्वारा की गई शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए मोहाली के एसएसपी को हनी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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इस बीच, एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने डीजीपी के आदेश पर कार्रवाई शुरू करते हुए जिले के एसपी को मामले की जांच करने को कहा है। जांच के आधार पर पुलिस हनी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।

हनी सिंह का एक नया गीत 'मखना' हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसकी शब्दावली बेहद आपत्तिजनक है और यह महिलाओं का अपमान करती है। गीत के बोल पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी पंजाब पुलिस को हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी स्वयं डीजीपी से मिली और यह मामला उनके समक्ष रखते हुए जल्द कार्रवाई करने की गुजारिश की। 

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डीजीपी ने भी इस पर तुरंत मोहाली के एसएसपी को फोन पर आदेश किए और मनीषा गुलाटी को भरोसा दिलाया कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनीषा गुलाटी ने बताया कि आयोग महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध पर चुप नहीं बैठेगा और दोषियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी कार्रवाई करेगा। 

उन्होंने बताया कि हनी सिंह के मामले के अलावा उनके पास एक एसएचओ द्वारा महिला कांस्टेबल के यौन शोषण की शिकायत भी पहुंची है, जिसे लेकर डीजीपी से संबंधित आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। मनीषा गुलाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें आयोग की चेयरपर्सन के नाते पूरे अधिकार सौंपे हैं और आयोग ऐसे किसी सियासी दबाव में काम नहीं करता। 

कोटकपूरा मामले में एसएसपी से रिपोर्ट तलब
पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने बताया कि जिला फरीदकोट के कोटकपुरा में दो महिलाओं को सड़क पर लाकर बेरहमी से पीटने की घटना सामने आने के बाद आयोग ने इस मामले में हिदायतें जारी की थीं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट तलब करते हुए संबंधित सीनियर पुलिस अधिकारी और संबंधित एसएचओ को 12 जुलाई को महिला आयोग में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तार आरोपियों का रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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