इसके बाद आयोग ने जुलाई के शुरू में कार्रवाई के लिए पंजाब के डीजीपी व होम सेक्रेटरी को पत्र लिखकर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने खुद डीजीपी दिनकर गुप्ता से मुलाकात की थी। डीजीपी ने मामला मोहाली पुलिस को सौंपा था। पुलिस ने अपने स्तर पर केस में पड़ताल की और डीए लीगल की राय भी ली। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी और मटौर थाने में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना), महिलाओं के उत्पीड़न प्रतिषेध (निषेध) अधिनियम 1986 के संबंधित धारा। इतना ही नहीं आईपीसी की धारा 294 अश्लील गीत और कृत्यों के लिए धारा 509 (शब्द, हावभाव या महिला की विनम्रता का अपमान करने के उद्देश्य से दंडित) भी लगाई है।
इस केस में आगे क्या हो सकता है
सूत्रों की मानें तो पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या इंवेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहेगी। इसके अलावा आरोपियों की तरफ से अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है।