घरों में गमलों और बगीचों को पानी देना, स्कूटर, कार या बड़ी गाड़ियों को टोटी में पाइप लगाकर धोना या ऊपर पानी डालना, बरामदे, फर्श और सड़क को धोना, मेन पानी की लाइन पर टूल्लू पंप लगाना। मीटर तक पानी की पाइप में लीकेज, घर की छत पर रखे टैंक, डैजर्ट कूलरों का ओवर फ्लो होना।
विभाग ऐसे वसूलेगा जुर्माना
पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के पकड़े जाने पर तीन श्रेणी में जुर्माना लगाया गया है। पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये, दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। यह जुर्माना पानी के बिल में जुड़कर आएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर बिना नोटिस दिए पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उपभोक्ता से 5000 रुपये जुर्माना और हलफनामा लिया जाएगा। वहीं, कनेक्शन की बहाली अधिकारी के फैसले पर तय होगी।
मोहाली वाटर सप्लाई का ये हाल
मोहाली शहर में 50 वार्ड हैं। जहां पर कजौली वाटर वर्क्स और ट्यूबवेलों के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। हालांकि शहर को कुल पानी की जरूरत 25-27 एमजीडी की रहती है। जबकि शहर को 15 एमजीडी तक दोनों माध्यम से मिल रहा है। जबकि शेष पानी अभी कजौली से आना है। इसके अलावा नए सेक्टरों की सप्लाई गमाडा के अधीन है। गमाडा वहां ट्यूबवेलों से पानी की सप्लाई करता है।