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मिर्चपुर कांड की सुनवाई स्थगित, सरकार ने मांगा समय

Thu, 28 Jan 2016 09:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा के जिला हिसार के गांव मिर्चपुर में सवर्णों की दबंगई से गांव छोड़ने पर मजबूर हुए दलित परिवारों के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दोबारा शुरू हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने वीरवार को एक बार फिर जवाब के लिए समय मांगा। अदालत ने सरकार को समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।
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पीड़ित परिवार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले में पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। इसी मामले में स्व संज्ञान लेते हुए जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस एमएस चौहान की डिवीजन बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

दलितों पर अत्याचार के मामले में हाईकोर्ट ने निपटारा करते हुए उचित मुआवजे का निर्देश जारी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पीड़ित जसवंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी कि न तो दलितों की उचित सुरक्षा पर कोई निर्देश दिया गया और न ही हाईकोर्ट से पीड़ितों के पुनर्वास पर कोई निर्देश जारी हुआ। यह दो मुख्य मांगें पूरी होनी चाहिएं।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जसवंत सिंह की एसएलपी पर उसकी दलीलों को सही ठहराया था कि पुनर्वास और सुरक्षा पर याचिकाकर्ता व अन्य दलित परिवारों को पूर्ण इंसाफ नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों के साथ यह मामला हाईकोर्ट को वापस भेज दिया था और निर्देश दिया था कि पीड़ितों के पुनर्वास, उनकी सुरक्षा के मुद्दे और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित बनाने पर उचित फैसला लिया जाए।

उल्लेखनीय है कि मामूली सी बात को लेकर हिसार के मिर्चपुर गांव में जातीय हिंसा भड़क गई थी। सवर्ण जाति के लोगों ने दलितों पर खासा कहर बरपाया था और इस स्थिति में गांव के दलित परिवार पलायन कर गए थे।
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