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चंडीगढ़: पति नशेड़ी इसलिए थामा प्रेमी का हाथ, जोड़े ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से की सुरक्षा की फरियाद

Fri, 24 Sep 2021 01:43 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

लुधियाना के प्रेमी जोड़े ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने भी पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। 
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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महिला ने पति को नशेड़ी बताते हुए प्रेमी के साथ सहमति संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) में रहने के लिए सुरक्षा हेतू पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। लुधियाना निवासी प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सहमति संबंध में रह रहे हैं। 

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महिला ने बताया कि वह 25 साल की है और पहले से शादीशुदा है। उसका पति शराब पीता है और ड्रग्स भी लेता है। इस सब से परेशान होकर उसने अपने प्रेमी का हाथ थामते हुए साथ रहने का निर्णय लिया है लेकिन इस संबंध से दोनों के घरवाले खुश नहीं है और उनकी जान को खतरा बना हुआ है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो बालिग हैं और देश का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस अधिकार की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में आयु के सबूत के तौर पर आधार कार्ड लगाया गया है जो आयु का पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए दोनों की आयु को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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