लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत में 21 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी।
लोक अदालत में सिविल व क्रिमिनल केसों, हिंदू मैरिज एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, चेक बाउंसिंग, रैंट केस, अपील, बैंक केस, लेबर केसों की सुनवाई होगी। ट्रैफिक चालान भी शामिल किए जाएंगे।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश लाल चंद ने कहा कि लोक अदालत में लोगों को जल्दी न्याय मिल जाता है।