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छात्र की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 24 Dec 2015 11:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
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मलोया स्थित गवर्नमेंट स्कूल के 12वीं के स्टूडेंट की चाकू घोंप कर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने वहीं के निवासी कुलदीप (21 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने इसमें से 15 हजार रुपये मृतक के परिवार को देने के आदेश दिए हैं।   
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मामला 28 अगस्त 2014 का है। मलोया निवासी अंकित गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर-38 वेस्ट में 12वीं का स्टूडेंट था। उसके भाई संदीप कुमार ने सेक्टर-39 थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 28 अगस्त को अंकित शाम करीब 8:30 बजे मलोया बस स्टैंड के पास पार्क में दोस्तों के साथ खेल रहा था।

वह भी उसी दौरान वहीं टहल रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि उसका भाई अंकित शोर मचाता हुआ आ रहा है और मलोया निवासी कुलदीप (21 वर्ष) उस पर चाकू से वार कर रहा था। उसने उसकी छाती और पेट पर चाकू से 4-5 वार किए।
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संदीप के अनुसार कुलदीप जब चाकू से हमला कर रहा था तो वह अंकित से कह रहा था कि उसी के कारण उसके भाई ने आत्महत्या की है। कुलदीप अंकित को उसके भाई की मौत का कारण मानता था।

संदीप ने शोर मचाया तो कुलदीप मौके से भाग गया। इसके बाद संदीप ने परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी। परिजनों के साथ वह अंकित को लेकर सेक्टर-16 जीएमएसएच पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। इसके बाद पुलिस ने मलोया निवासी कुलदीप के खिलाफ केस दर्ज किया था।

अंकित को मानता था भाई की मौत के लिए जिम्मेदार
कुलदीप का भाई और अंकित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुलदीप के भाई ने किन्हीं कारणों से आत्महत्या कर ली थी। कुलदीप इसका कारण अंकित को मानता था। वारदात के बाद कुलदीप फरार हो गया था। पुलिस ने उसे दो सितंबर को यूपी के रायबरेली से गिरफ्तार किया था।
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