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Sonipat News: सरेबाजार युवक की हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद, साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 17 Aug 2023 05:23 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने विकास उर्फ विक्की व अजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और मारपीट में छह माह कैद व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने युवक की सरेबाजार चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद व प्रत्येक पर साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर साढ़े छह माह अतिरिक्त कैद सजा भुगतनी होगी।

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गांव शाहपुर निवासी नितेश कटारिया ने 18 नवंबर 2017 को सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त शाहपुर तुर्क के अंकुश के साथ कच्चे क्वार्टर में कपड़े लेने आए थे। इसी दौरान उनके दोस्त मुरथल रोड स्थित राजीव कॉलोनी के रवि दहिया की कॉल आई थी। उसने उन्हें सेक्टर-15 मार्केट स्थित फास्ट फूड की दुकान पर बुलाया था। 

रवि दहिया गन्नौर तहसील कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। जब वह सेक्टर-15 गए तो वहां पर रवि के साथ चिंतपूर्णी कॉलोनी का आशु भी था। जब वह बात कर रहे थे तो उसी दौरान गांव रायपुर निवासी विशाल उर्फ विक्की व उसका साथी रायपुर का ही अजय वहां आ गए थे। उनके साथ अन्य भी थे। वहां पर विशाल ने नितेश के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया था। अजय ने चाकू व विशाल ने पेचकस निकाल लिया था। 

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विशाल ने उस पर पेचकस से हमला किया था। इस पर रवि दहिया उसे बचाने के लिए आए तो अजय और विशाल ने चाकू और पेचकस से रवि दहिया वार कर दिया था। रवि दहिया को अजय ने सीने में चाकू मार दिया था और विशाल उर्फ विक्की ने पेचकस से उनके शरीर पर तीन वार किए थे। अंकुश, आशु व अन्य ने उन्हें छुड़वाया था। 

दोनों घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां पर रवि दहिया की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने नितेश के बयान पर आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच तत्कालीन एसआईटी को सौंपी गई थी। जिस पर एसआईटी ने आरोपी अजय को 22 फरवरी 2018 को व विशाल को 25 मार्च, 2018 को गिरफ्तार किया गया। उनसे वारदात में प्रयुक्त चाकू व पेचकस और बाइक को बरामद किया गया। घटनास्थल की निशानदेही कराकर आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया।

चचेरे भाई से झगड़े की रंजिश में कर दी थी हत्या

नितेश ने पुलिस को बताया कि वह सितंबर 2017 में गांव कुमासपुर में आयोजित मेले में गए थे। वहां पर उनके दोस्त आशु के भाई के साथ किसी की कहासुनी हो गई थी। इस पर उसने अपने साथी सतविंद्र के साथ जाकर आशु के भाई से झगड़ा करने वाले युवक को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद विकास उर्फ विक्की रायपुर ने कॉल कर कहा था कि जिस युवक पर उसने हाथ उठाया है वह उसके चाचा का लड़का है। उसने इसका बदला लेने की धमकी दी थी। इसकी रंजिश में ही रवि दहिया की हत्या की गई।

यह सुनाई सजा

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने विकास उर्फ विक्की व अजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और मारपीट में छह माह कैद व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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