चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बेटियों के साथ दरिंदगी के दोषी पिता को बुधवार को उम्रकैद की सजा और 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, मां को भी जुर्म छिपाने के दोष में 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। मां पिछले एक वर्ष से जेल में थी, इसे देखते हुए उसकी सजा को अंडरगोन कर दिया गया है।
दो वर्ष पहले सेक्टर-31 थाना पुलिस ने बड़ी बेटी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323, 376(2) एफ, 376(2) एन, 120 बी और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट की धारा 6 व 21 के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के बाद दंपती को हिरासत में ले लिया गया था।
दोनों बेटियों को बना चुका था शिकार
शराब के नशे में पिता अपनी दोनों बेटियों के साथ दरिंदगी करता था। बेटियों ने पूरी बात अपनी मां को बताई, लेकिन मां ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस संगीन जुर्म को छिपाने के मामले में मां को अदालत ने दोषी करार दिया था।
बड़ी बेटी ने दर्ज करवाई थी शिकायत
दोषी पिता की गलत हरकतों का विरोध करते हुए बड़ी बेटी ने कई बार मां को शिकायत की। मां की तरफ से कोई मदद न मिलने पर हिम्मत कर पुलिस को शिकायत कर दी। जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था।
बड़ी बेटी अदालत में मुकरी पर छोटी बेटी बयानों पर टिकी रही
जिला अदालत में यह मामला दो साल से चल रहा था। इसी बीच बड़ी बेटी ने अपने बयान बदल दिए, जबकि छोटी बेटी अंत तक अपने बयानों पर अडिग रही। छोटी बेटी के बयानों पर ही जिला अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।