चंडीगढ़। पीजीआई प्रशासन ने न्यू ओपीडी ब्लॉक की कैफेटेरिया का लाइसेंस बार-बार नियमों के उल्लंघन और अग्नि सुरक्षा में लापरवाही के चलते रद्द कर दिया है। संचालक बलजीत सिंह को 31 दिसंबर 2026 तक परिसर खाली कर कब्जा संस्थान को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर अनधिकृत कब्जे का शुल्क वसूलने और बेदखली की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पीजीआई की संपदा शाखा के आदेश के अनुसार, कैफेटेरिया का आवंटन अगस्त 2025 में तीन साल के लिए हुआ था। मासिक लाइसेंस शुल्क 20,20,202 रुपये प्लस जीएसटी तय था। शिकायतों पर निरीक्षण के बाद मार्च में 11,800 रुपये, जून में 23,600 रुपये और सितंबर में 35,400 रुपये प्लस जीएसटी का जुर्माना लगाया गया। सितंबर का जुर्माना जमा नहीं हुआ है।
फायर ऑफिसर की 23 मई 2026 की रिपोर्ट में कैफेटेरिया के अंदर डीजल से चलने वाली भट्ठियों के इस्तेमाल का उल्लेख था, जिसे सुरक्षा के लिए जोखिम माना गया। संचालक ने नोटिस के जवाब में आरोपों को निराधार बताया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्टीकरण असंतोषजनक मानते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया।