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चंडीगढ़ में अब लाइसेंस व पंजीकरण के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, एक क्लिक से होगा काम

Mon, 13 Jul 2020 01:15 PM IST
खुशबू गोयल अभिषेक वाजपेयी, चंडीगढ़

सार

  • फैक्ट्री एक्ट और कांट्रैक्ट लेबर एक्ट की सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन
  • तैयारियों में जुटा विभाग, विभाग जल्द करेगा ऑनलाइन सेवाओं की घोषणा
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फाइल फोटो
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विस्तार
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए श्रम विभाग चंडीगढ़ सात सर्विसेज को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। अब विभाग से लाइसेंस लेने और पंजीकरण कराने के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक क्लिक से सभी जरूरी काम पूरे हो जाएंगे।
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विभाग ने फैक्ट्री एक्ट और लेबर एक्ट के तहत आने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल करने का निर्णय किया है। कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए यूटी के कई विभागों ने ऑनलाइन सेवाओं को शुरू कर दिया है। अब श्रम विभाग भी उन्हीं विभागों की राह पर चल दिया है।

लाइसेंस लेने और पंजीकरण कराने सहित अन्य जरूरी कामों के लिए अभी तक श्रम कार्यालय में लोगों को आना पड़ता था, जिससे कार्यालय में भीड़ लगी रहती थी। इससे संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब विभाग फैक्ट्री एक्ट (1948) और कांट्रैक्ट लेबर एक्ट (1970 ) के अंतर्गत आने वाली सात सर्विसेज को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जल्द ही विभाग इन सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने की घोषणा करेगा।
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हां, विभाग कई सेवाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने के बाद लोगों को बेवजह कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
- वरुण बेनीवाल, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, श्रम विभाग
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अभी सिर्फ ये सेवाएं हैं ऑनलाइन

पंजाब दुकानात अधिनियम (1958) के तहत किए जाने वाले पंजीकरण की सेवा ही श्रम विभाग अभी ऑनलाइन दे रहा है। यह ऑनलाइन सेवा श्रम विभाग ने 2018 में शुरू की थीं।

ये सेवाएं हो जाएंगी ऑनलाइन
औद्योगिक इकाई के लिए नया लाइसेंस का आवेदन।
हर साल लाइसेंस के होने वाले नवीनीकरण की सुविधा।
लाइसेंस आवेदन के बाद होने वाले संशोधन की सुविधा।
कांट्रैक्ट लेबर में प्रधान नियोक्ता के पंजीकरण की सुविधा
कांट्रैक्ट लेबर में प्रधान नियोक्ता पंजीकरण में संशोधन।
कांट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा।
कांट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए होने वाले पंजीकरण में संशोधन।
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