इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हुई 3206 जेबीटी टीचरों की भर्ती मामले में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस भर्ती में गड़बड़ी पाई थी और हरियाणा सरकार को नए सिरे से मेरिट तैयार करने का निर्देश दिया था।
फैसले में हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का निर्देश भी दिया था, जो योग्यताओं के मापदंड के तहत मेरिट में नहीं आते। इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला हरियाणा सरकार पर छोड़ा था कि वह अपने स्तर पर इस मामले में कोई फैसला ले, क्योंकि शिक्षकों को नौकरी करते एक दशक से अधिक समय हो चुका है और यदि अब उन्हें निकाला जाता है तो उनके परिवारों पर असर पड़ेगा।
शुक्रवार को सरकार ने कहा कि वह इस मामले में फैसला लेने में असमर्थ है, इसलिए हाईकोर्ट अपने स्तर पर फैसला ले और यह फैसला सरकार को मान्य होगा।