चौटाला शासनकाल में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि इन शिक्षकों के लिए कोई ठोस नीति निर्धारण में अगली सरकार ही समर्थ होगी। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक कोई नीति न बना पाने और समय मांगने पर की।
हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार चुनाव से पहले जल्दबाजी में कोई नीति बनाती भी है तो इसका ठोस परिणाम नहीं निकलेगा, लिहाजा नई सरकार इस दिशा में बेहतर नीति निर्धारण कर सकेगी।
इसके साथ हाईकोर्ट ने सरकार को नीति बनाने के लिए समय दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सोमवार को यह मामला जस्टिस एसके मित्तल के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच के समक्ष आया था। हाईकोर्ट ने शिक्षकों को हटाने पर रोक जारी रखी है।