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जाट आंदोलन के कारण बाधित न हों रेल, सड़क और जरूरी सेवाएं: हाईकोर्ट

Wed, 22 Feb 2017 09:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में जाट आंदोलन के कारण रेल, सड़क व अन्य जरूरी सेवाएं बाधित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को आदेश दिए हैं। साथ ही हरियाणा व केंद्र सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
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हाईकोर्ट के वकील अरविंद सेठ ने याचिका दायर कर हरियाणा के गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी व केंद्र सरकार को मामले में प्रतिवादी बनाया है। याचिका में कहा है कि बीते वर्ष आंदोलन के चलते हरियाणा में जनसेवाएं काफी प्रभावित हुईं। कई जिलों में तो सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को भी निशाना बनाया गया। रोहतक, हिसार, जींद, भिवानी में तो दूध, सब्जी, पेट्रोल की किल्लत हो गई थी।

याचिका में कहा गया कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य को प्रभावित किए बगैर। सुप्रीम कोर्ट साफ आदेश दे चुका है कि किसी भी हड़ताल में नेशनल हाईवे व रेलवे ट्रैक पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। न ही सरकारी व किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। याची ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो राज्य सरकार को मामले में तुरंत सख्त कदम उठाने के आदेश दे, ताकि इस आंदोलन के चलते कही भी रेल व सड़क मार्ग ना हो बाधित न हो।
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