हरियाणा के सरकारी स्कूल की दीवारों से लेकर एंट्रेस पर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर लिखना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उस संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा एवं खंड शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को जारी किए हैं।
इस आदेश के तहत इन अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के सभी विद्यालयों के सभी मुख्य स्थानों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखवाने को कहा है। यह नबंर 25 नवंबर तक लिखने अनिवार्य है। विभाग ने सभी स्कूलों में चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर लिखने के बाद इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
साथ ही शिक्षा विभाग ने इस आदेश की अनुपालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए स्कूल मुखिया एवं प्रबंधन जिम्मेदार ठहराया है। इस आदेश में विभाग ने कहा कि बालक इस राष्ट्र का भविष्य है, उनकी सुरक्षा का दायित्व सामूहिक है। इस आदेश को सभी स्कूलों को गंभीरता से लेने के हिदायत दिए है।