यही नहीं, यदि 31 मार्च तक राशि को जमा नहीं करवाया गया तो उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी हैं। आयकर विभाग ने कुल चार करोड़ 21 लाख 22 हजार 160 रुपये की वसूली का नोटिस दिया है।
कर वसूली अधिकारी-1 विक्रमजीत सिंह ने नोटिस इश्यू किया है। इसमें लिखा गया है कि यह नोटिस एक करोड़ 79 लाख, 78 हजार 870 रुपये व्याज और दो करोड़ 41 लाख 43 हजार 290 रुपये से संबंधित है।
देविंदर सिंह पन्नू यह टैक्स वर्ष 2010-11, 2011-12 में चुकाने में असमर्थ रहे। कर वसूली अधिकारी द्वारा मकान पर चस्पा नोटिस में मकान को कुर्क करने का आदेश है। इसी नोटिस में आम लोगों को हिदायत दी गई है कि कोई भी इस प्रापर्टी को खरीदता या बेचता है तो वह खुद ही जिम्मेदार होगा।